रायपुर, 11 अक्टूबर। Travel Allowance in MLA : छत्तीसगढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक छत्तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्ता 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा।
छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।