Hitesh Baghel will be the OSD of CM Vishnudev Say...see who has been made personal assistant and under secretaryCM Vishnudev Say
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दुर्ग, 26 दिसंबर। Unnatural Sexual : छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वाले पति को 9 साल की जेल हुई है।इस मामले में आरोपी के माता-पिता और उसकी बहन को भी दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। मामले में 7 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद फैसला आया है।

जानकारी के मुताबिक वैशाली नगर विधानसभा के नेहरू नगर निवासी कारोबारी निमिष अग्रवाल (42) की शादी 2007 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही कारोबारी निमिष ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं कारोबारी पत्नी को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करता था। इस बीच पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी 2016 में ससुराल छोड़कर मायके में रहने लग गई।

बच्ची के जन्म के बाद पहुंची कोर्ट

कुछ समय बाद पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दुर्ग जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में सबूतों और बयानों के आधार पर आरोपी निमिष अग्रवाल को धारा 377 (अप्राकृतिक सेक्स) का दोषी माना और उसे 9 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।

इसके अलावा 1 साल के सश्रम कारावास और 1000 का अर्थ दंड भी लगाया गया। अदालत ने पीड़िता के ससुर सुनील अग्रवाल 72, सास रेखा अग्रवाल 68 को भी 323 का दोषी मानते हुए 10 महीने की कैद और 1000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी की बहन नेहा अग्रवाल 46 को भी 6 महीने कैद और 1000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।

तबियत खराब होने के बाद हुआ भर्ती

सजा का ऐलान होते ही निमिष अग्रवाल को दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया, इसके बाद उसे केंद्रीय जेल भेजा गया, जहां निमिष की तबियत खराब होने के बाद उसे सरकारी दुर्ग अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पति को सजा दिलाने वाली पत्नी ने बताया कि उसकी शादी 2007 में नेहरू नगर निवासी निमिष के साथ हुई थी। निमिष शादी के बाद हमेशा दहेज लाने के लिये दबाव डालता था। साथ ही शरीरिक प्रताड़ना भी देता था। वह अप्राकृतिक संबंध (Unnatural Sexual) बनाने के लिए भी मजबूर करता था।