17 year old girl killed

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Minor Suitcase Murder : दो बच्चों के पिता से नाबालिग को हुआ प्यार…2000 किमी दूर मिला शव…पुलिस ने सुलझाई मर्डर मिस्ट्री…

सूर्य नगर, 7 जून| Minor Suitcase Murder : सूर्य नगर पुलिस ने सूटकेस में मिली युवती की लाश की पहचान कर ली है और हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में बड़ी सफलता हासिल की है। 21 मई को चन्दापुरा के पुराने रेलवे ब्रिज के पास एक सूटकेस में 17 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ था। नाबालिग लड़की लापता थी और उसकी लोकेशन कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में ट्रेस की गई थी। जांच में सामने आया कि नाबालिग का प्रेम संबंध आशिक कुमार नामक युवक से था, जो पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। 17 मई को आशिक और नाबालिग बिहार से चन्दापुरा के कचनायकनहल्ली पहुंचे थे। शादी का झांसा देकर आशिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग की हत्या कर दी और शव को सूटकेस में भरकर, वहां छोड़कर फरार हो गए। नवादा से गिरफ्तार हुए आरोपी इस मामले में बिहार के नवादा जिले से आशिक कुमार, मुकेश, राजाराम मोहन समेत कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 21 मई को सूर्य नगर थाने में मामला दर्ज होते ही इंस्पेक्टर संजीव कुमार, एएसआई लोकेश, लक्ष्मीपति, शिवाप्रकाश, हाजी, रंगा और बसवराज की टीम ने बिहार पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को कर्नाटक ला रही है क्या है पूरी कहानी? 17 साल की नाबालिग लड़की का प्रेस प्रसंग एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ चल रहा था। इसी व्यक्ति ने नाबालिग की हत्या की है। आरोपी ने नाबालिग से शादी का वादा किया था। ऐसे में जब उसे लगा कि प्रेम प्रसंग के चलते वह परेशानी में फंस सकता है तो उसने लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ चलने को कहा। इसके बाद वह लड़की को लेकर अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा। अंत में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग की हत्या कर दी और बैग में भर दिया। वारदात के समय आरोपी और नाबालिग लड़की अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर थे। हत्या के बाद आरोपी बैग को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गया।

Life Imprisonment: Additional Sessions Court sentenced life imprisonment to murder accused
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Life Imprisonment : अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास की सजा

गरियाबंद, 27 जुलाई। Life Imprisonment : अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने प्रकरण में अपना अंतिम फैसला देते हुए आरोपी रोशन ध्रुव पिता नम्मू राम ध्रुव उम्र 33 वर्ष ग्राम छुईया के खिलाफ भादवि की धारा 302 के अंतर्गत चले प्रकरण में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक जनक राम साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना फिंगेश्वर के अपराध क्रमांक 192/2021 धारा 302 भा.दं. संहिता के प्रकरण में प्रार्थिया भोलेश्वरी सिन्हा पति नीलकंठ सिन्हा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति नीलकंठ सिन्हा गांव के परदेशी सिन्हा के खेत को रेगहा में लिए थे। दिनांक 30 अगस्त 2021 को सुबह लगभग 07 बजे निदायी करने के लिए अपने पति के साथ गए थे। लगभग साढ़े दस बजे उसके पति नीलकंठ सिन्हा खेत में पानी पला रहे थे, उसी समय आरोपी रोशन ध्रुव रापा (फावड़ा) लेकर अपने खेत आया और अपने खेत के मुही के पास था, उसी समय नीलकंठ आरोपी को बोला कि मेरे खेत तरफ आ रहे पानी के मुही को क्यों बंद किए हो मेरे खेत तरफ भी पानी जाने दो तब आरोपी रोशन ध्रुव उसके पति से वाद विवाद कर रहा था। उसके पति बंधे हुए मुही को हाथ से खोल रहे थे और जैसे ही उसके पति मुही को खोलने के लिए झुके तब आरोपी उसके पति को रोज रोज का यही तुम्हारा नाटक है आज तुम्हें जान सहित मारकर खत्म कर दूंगा बोला और अपने हाथ में रखे रापा (फावड़ा) से उसके पति के सिर, चेहरा में मारा, जिससे कि उसके पति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना को अपने खेत में काम कर रहे गांव के लोग देखे हैं। प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना फिंगेश्वर द्वारा अपराध क्रमांक 192/2021 धारा 302 भा.दं. संहिता के तहत आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिए जाकर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात आरोपी रोशन ध्रुव के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं. संहिता के तहत अपर सत्र न्यायाधीश गरियाबंद के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन के न्यायालय में ट्रायल प्रारंभ हुआ। अभियोजन द्वारा उक्त प्रकरण में कुल 13 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। प्रकरण में आए साक्षियों के कथन के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन द्वारा आरोपी रोशन ध्रुव को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए 25 जुलाई मंगलवार को धारा 302 भा.दं. संहिता के तहत आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। शासन की ओर से जनक राम साहू अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला गरियाबंद द्वारा पैरवी किया गया।