Allegation Proved: 'Influence' did not work... 25 years imprisonment to sitting MLA caught in rape...! 10 lakh fineAllegation Proved
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लखनऊ, 13 दिसंबर। Allegation Proved : नाबालिग से रेप के मामले में दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने गोंड पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया था। साथ ही जेल भेज दिया गया था। सजा मिलने के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय है।

इससे पहले जब बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया गया तब पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया था, केस के दौरान पीड़िता को समझौता करने के लिए रुपयों का लालच दिया गया था। इतना ही नहीं तरह-तरह से धमकियां भी दी गईं थीं।

विधायक ने दी थी धमकी 

उन्होंने कहा था- दोषी करार दिए गए विधायक रामदुलार सिंह गौड़ ने पीड़िता की शादी के बाद उसकी ससुराल जाकर भी धमकियां दी थीं। रसूख का इस्तेमाल कर कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश की थी। मगर, उसकी सारी योजना फेल हो गईं। पीड़ित पक्ष अपनी बात पर अडिग रहा और केस में लगातार पैरवी करता रहा।

दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी. डीएनए जांच के लिए भी कहा गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दूसरे पक्ष ने इसे आधार बनाकर बचने की कोशिश की। मगर, सुनवाई पूरी होने के बाद हमारे हक में फैसला आया। विधायक द्वारा चले गए सारे दांव फेल हो गए।

शाक्य ने यह भी बताया था कि पीड़िता को बालिग साबित करने के लिए आरोपी पक्ष द्वारा परिवार रजिस्टर नकल में मिलीभगत करके उसकी उम्र बढ़ा दी गई थी। कोर्ट में पेशी के दौरान पीड़िता की जन्मतिथि की पुष्टि नहीं हुई थी। मगर, प्राथमिक विद्यालय के स्कूल के सर्टिफिकेट से साबित हो गया कि पीड़िता नाबालिग थी।

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