बेमेतरा, 8 अक्टूबर। Biranpur Violence : बिरनपुर हिंसा व आगजनी मामले में 8 आरोपियोंको बरी कर दिया है। इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बेमेतरा जिला कोर्ट ने इस मामले में माना की द्वेषपूर्ण तरीके से कार्यवाही की गयी है। शनिवार को जिला न्यायलय मे पंकज कुमार सिन्हा प्रथम सत्र न्यायधीश ने मामले की सुनवाई की। पुलिस द्वारा बनाये गए सभी 8 आरोपियों को निर्दोष पाया गया। सभी आरोपियों को न्यायधीश पंकज कुमार सिन्हा नें बरी कर दिया।
पुलिस की जांच पर कोर्ट ने उठाये गंभीर सवाल
आपको बता दें कि दो पक्षों में विवाद के चलते हिंसा भड़क गई थी। क्षेत्र में आगजनी भी हुई थी। जिसके बाद पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई थी। 10 अप्रेल को छतीसगढ़ बंद के दौरान आगजनी हुई थी। जिले के साजा थाना क्षेत्र के ग्राम बिरनपुर में सामुदायिक हिंसा में 1 युवक की हत्या के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा था। जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किये।
कोर्ट ने घटना क्रम मे कोर्ट पुलिस प्रशासन, जिले के एसपी, आई कल्याण इलेसला और वर्तमान एडिशनल एसपी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पुलिस अधिकारी के द्वारा इस प्रकरण मे किये गए विवेचना सम्बंधि घोर उपेक्षा एवं लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध अलग से जांच (Biranpur Violence) किए जाने आवश्यकता है।