Demand for Pharmacists : फार्मासिस्टों को राहत…! फीस वृद्धि पर यू-टर्न…फार्मेसी काउंसिल ने पूर्व शुल्क बहाल…1 जून से ली गई अतिरिक्त राशि होगी वापस

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रायपुर, 03 जुलाई। Demand for Pharmacists : छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा 8 मई 2025 को की गई फीस वृद्धि का फैसला अब रद्द कर दिया गया है। बुधवार, 2 जुलाई को रायपुर के नवीन विश्राम गृह में आयोजित विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया।

फीस बढ़ोतरी पर हुआ पुनर्विचार

  • 1 जून 2025 से नई फीस दरें लागू की गई थीं, जिसके तहत नए पंजीयन और नवीनीकरण सहित अन्य शुल्कों में बढ़ोतरी की गई थी।
  • इस बढ़ोतरी के खिलाफ फार्मासिस्ट संगठनों और दवा व्यापारियों ने विरोध जताया और फीस पर पुनर्विचार की मांग की थी।

स्वास्थ्य मंत्री के सुझाव का असर

  • स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी युवाओं और व्यवसायियों के हित में काउंसिल को फीस पर पुनर्विचार का सुझाव दिया था।
  • मंत्री के हस्तक्षेप के बाद काउंसिल ने विशेष बैठक बुलाकर सभी पक्षों पर चर्चा की।

क्या लिया गया निर्णय?

  1. फीस वृद्धि को पूरी तरह वापस ले लिया गया है।
  2. कोविड काल में घटाई गई नवीनीकरण फीस, जो ₹300 थी, उसे पुनः ₹500 कर दिया गया है- यानी पूर्व की दरें ही अब लागू रहेंगी।
  3. 1 जून 2025 से जिन फार्मासिस्टों से बढ़ी हुई फीस वसूली गई है, उन्हें अतिरिक्त राशि वापस लौटाई जाएगी।

क्या रहेगा लागू?

प्रकारपुरानी फीसकोविड काल मेंवर्तमान (पुनर्स्थापित)
नवीनीकरण शुल्क₹500₹300₹500
अन्य सभी शुल्कपूर्व दरेंयथावतयथावत

प्रतिक्रिया

  • राज्यभर के फार्मासिस्टों और दवा व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
  • काउंसिल ने भरोसा दिलाया है कि फार्मासिस्टों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे भी सभी फैसले लिए जाएंगे।

यह फैसला छत्तीसगढ़ के हजारों फार्मासिस्टों के लिए राहत भरी खबर है और सरकार द्वारा जनहित में तत्परता से लिए गए निर्णय का उदाहरण है।