Mahasamund Police: Big news from Mahasamund...! GOLD worth Rs 5 crore found in luxury car...huge quantity of gold biscuits and leaves also foundMahasamund Police
Spread the love

महासमुंद, 13 जनवरी Mahasamund Police : छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस ने सोने की तस्करी कर रहे आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे 8 किलों सोना जब्त किया गया है। सोने की कीमत 4 करोड़ 76 लाख बताई जा रही है। साथ ही तस्करी के लिए उपयोग की गई दो लक्जरी कार भी जब्त की गई है। महासमुंद एसपी राजेश कुकरेजा ने आज इस पूरे मामले का खुलासा कर पत्रकारों को इसकी जानकारी दी।

दरअसल, जिले में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश एसपी ने सभी थानेदार को दिए हैं। जिसके तहत जिलें के सीमावर्ती थाना क्षेत्रों पर थाना/चैकी प्रभारियों एवं सायबर सेल की टीम द्वारा लगातार संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग व तलाशी ली जा रही है।

इसी दौरान 13 जनवरी (आज) को सिंघोडा थाना क्षेत्र अंतर्गत अन्तर्राजीय चेक पोस्ट रेहटीखोल के पास पुलिस पार्टी द्वारा संदिग्ध वाहनो की चेकिंग की जा रही थी। तभी बरगढ़ ओडिसा की तरफ से एक सफेद रंग की हुण्डई क्रेटा कार क्रमांक WB 08 C 3900 तेज रफ्तार से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी। वाहन को चेक पोस्ट के पास रोका गया।

कार में 3 व्यक्ति सवार थे। तीनों संदिग्धों को वाहन से उतार कर पूछताछ करने पर सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ की जा रहा थी कि उसी दौरान संदेहियों के अन्य साथी लाल रंग का हुण्डई आई-20 कार क्रमांक MH 13 DE 3330 आये। कार में 02 व्यक्ति बैठे थे। वाहन को रोका गया व पूछताछ कर वाहन की तलाशी ली गई। वाहन के पिछला सीट के सामने एक चेम्बर मिला जिसे उक्त वाहन चालक से खोलवाया गया। एक पीले बैग के अंदर चार पैकेट मिले। पैकेट के संबंध में पूछताछ करने पर सोने का पैकेट होना बताये। पुलिस की टीम के द्वारा थैला के अंदर चार पैकेटों खोलकर देखने पर कुल 8 कि.ग्रा. सोना, कीमत 4,76,86,400 रूपये जब्त किया गया।

पुलिस की टीम के द्वारा सोने का बिस्कट (Mahasamund Police) एवं सोने का पत्ती के संबंध में वैध दस्तावेज व कागजात पेश करने संदेहियों को नोटिस दिया गया। व्यक्तियों के द्वारा कोई भी वैधानिक दस्तावेज पेश नहीं किया गया। पुलिस की टीम को उक्त सोने की पैकेट को खडकपुर कलकत्ता हाईवे से पुणे महाराष्ट्र ले जाना बताये। थाना सिंघोडा में अपराध/धारा 102 जा.फौ. के तहत् कार्यवाही किया गया।