Rape Victim Woman: Shameful...! When the protector became the eater and then demanded to spend the night...listen to the audio of obscene talkRape Victim Woman
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बिजनौर, 19 अक्टूबर। Rape Victim Woman : बिजनौर के झालु चौकी इंचार्ज ने दुष्कर्म पीड़िता महिला के सामने रात गुजारने की मांग रखी है। पीड़िता ने एसपी से मिलकर दरोगा की शिकायत की है और उसका ऑडियो भी एसपी को सौंपा है। वहीं एसपी ने जब महिला दारोगा से ऑडियो की जांच कराई तो उसमें अमर्यादित बातें आने पर चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है।

दरअसल, बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालु की रहने वाली एक महिला ने हल्दौर थाने में 12 सितंबर को शोएब के खिलाफ उत्तराखंड के मसूरी में एक होटल में दुष्कर्म करने सहित कई धाराओं में केस दर्ज कराया था। वही इस केस की जांच हल्दौर थाने के झालु चौकी के इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार गौतम कर रहे हैं।

जनसुनवाई में चौकी प्रभारी पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित महिला बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी नीरज कुमार जादौन से जनसुनवाई के दौरान मिलकर चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र दिया। प्रथना पत्र मे पीड़िता ने दरोगा पर आरोप लगाया की दरोगा ने इसी केस की विवेचना के सिलसिले में 17 अक्टूबर को मसूरी बुलाया थां होटल के कमरे का रिकॉर्ड लेने व अन्य जांच के बाद दारोगा उसे लेकर देहरादून आ गया ।

महिला का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने शराब पी और कहा कि वह उसके साथ रहे और उसके साथ कमरे में रात गुजार ले तो वह उसके केस में कार्रवाई कर देगा। वह किसी तरह वहां से बचकर देहरादून में ही अपने रिश्तेदार के पास चली गई। उसी रात चौकी इंचार्ज ने उसे फोन किया और उससे अश्लील बातें की।

इंचार्ज धर्मेन्द्र कुमार को किया निलंबित

पीड़ित महिला ने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली एसपी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बातों की रिकोर्डिंग एक महिला उपनिरीक्षक से चेक करायी तो उसमें अमर्यादित बातें आना पायी गयी। एसपी नीरज कुमार जादौन ने आरोप को गंभीरता से लेते हुए झालु चौकी इंचार्ज धर्मेन्द्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया कर दिया और पूरे प्रकरण की जांच आंतरिक सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ को सौंप दी है।

ज़िले के एसपी नीरज कुमार जादौन ने ज़िले भर में तैनात सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि ऐसा कोई कृत्य न करें जो विधि के प्रतिकूल हो। विधि के प्रतिकूल कृत्य/तथ्य संज्ञान (Rape Victim Woman) में आने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने को कहा है।