Pension of Legislators : छत्तीसगढ़ विधायकों के वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी…! राजपत्र में अधिसूचना जारी…यहां देखें

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रायपुर, 17 मई। Pension of Legislators : छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित “विधायकों के वेतन, भत्ता तथा पेंशन संशोधन अधिनियम 2025” को अब औपचारिक रूप से राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस अधिनियम को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, जिससे अब विधायकों को बढ़े हुए वेतन और भत्तों का लाभ मिलना शुरू हो गया है।

राज्यपाल के आदेश पर उप सचिव अनिल सिन्हा द्वारा आदेश जारी किया गया और अधिनियम के तहत सभी संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इससे विधायकों के मासिक वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता और पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

सूत्रों के अनुसार, यह संशोधन महंगाई में लगातार वृद्धि और विधायकों की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे पहले विधानसभा में चर्चा के दौरान सभी दलों के विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।

राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही वित्त विभाग ने भी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, और जल्द ही संशोधित वेतन एवं भत्तों का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। यह कदम राज्य के जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता और सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।