FIR on Mahant: Leader of Opposition repented… folded hands… said – I do not want to say anything against Modi ji… please tell him these things…! listen to the videoFIR on Mahant
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 12 अप्रैल। FIR on Mahant : चरणदास महंत ने मोदी के खिलाफ बयान देने से तौबा कर लिया है। महंत ने हाथ जोड़कर मीडिया के सामने कहा है कि वो अब मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। दरअसल पिछले सप्ताह मंगलवार को भूपेश बघेल की नामांकन रैली में चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ी भाषा में मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया था।

इस मामले में शिकायत चुनाव आयोग में की गयी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर हेट स्पीच मामले में चरणदास महंत के खिलाफ राजनांदगांव में मामला दर्ज किया गया था। लिहाजा अब महंत ने मोदी के खिलाफ किसी भी तरह के बयान देने से परहेज कर लिया है। महंत गौरेला पेंड्रा मरवाही के दौरे पर थे। इस दौरान जब पीएम मोदी के खिलाफ उनके बयान पर प्रतिक्रिया पूछी गयी, तो उन्होंने कहा कि वो अब इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहते।

क्या हुआ था विवाद
भूपेश बघेल की नामांकन सभा के दौरान महंत ने मंच से अपने संबोधन में कहा था कि भूपेश बघेल ला बहुमत से जिताया ताकि तुहर रक्षा करे। आने वाले दिन मा तुम्हर मन बर खड़े रह सके, चाहे दाई-बहिनि मन के इज्जत के सवाल हो, चाहे किसान, नौजयान मन के इज्जत के सवाल होए, एक संरक्षक चाहिए जा अच्छा लाठी धर के मार सके। नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अगर कोई बड़े हो सकथे तो तुम्हर सांसद हा सकये। बाकि मन सिधवा-सधवा है। और ये देवेन्द्र भी खड़े हो सकये। शिव लाठी धरे रहिस का ? हमन ला लाठी धरईया आदमी चाहिए। नरेन्द्र मोदी के मुड फोडड्या आदमी चाहिए अउ ओला रात दिन तंग करके चीन भेजईया आदमी चाहिए।
तय फिट हस तेकर बर प्रार्थना करत हव भारी बहुमत से जिताया। सार्वजनिक मंच से दिये गये इस संबोधन के बाद भाजपा ने तीखी नाराजगी जतायी थी। ओम पाठक सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सचिव केन्द्रीय अनुशासन समिति भारतीय जनता पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत प्रेषित कर आदर्श आचरण संहिता के तहत उचित कार्यवाही करने हेतु मांग की थी। शिकायत पत्र में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के विरूद्ध हेट स्पीच किए जाने के सबंध में शिकायत के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499, 503 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) एवं आदर्श आचरण संहिता की कंडिका 3.8.2 के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्र आयोग को प्रेषित किया गया था। हालांकि फिलहाल पुलिस ने इस मामले में चरणदास महंत के खिलाफ धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है।