Money Laundering Cases: Big Breaking...! ED raids Congress leader's house...ED action at 12 locationsMoney Laundering Cases
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बिलासपुर, 10 जनवरी। Mahadev App Case : महादेव सट्टा ऐप केस में हवाला कारोबारी सुनील दम्मानी और अनिल दम्मानी की जमानत याचिका बिलासपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनील दम्मानी और अनिल दम्मानी को महादेव ऐप सट्टा मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजधानी रायपुर की ईडी स्पेशल कोर्ट से दोनों भाईयों की जमानत याचिका खारिज हो गई थी। ईडी कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दम्मानी ब्रदर्स बिलासपुर हाई कोर्ट जमानत के लिए पहुंचे थे।

हाई कोर्ट जस्टिस एनके चंद्रवंशी की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को हाई कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षा रखा था उसे उसे कल सुनवाई करते हुए कहा कि दम्मानी ब्रदर्स की याचिका खारिज की जाती है। दम्मानी भाईयों पर महादेव सट्टा ऐप के जरिए करोड़ों की रकम को इधर से उधर करने का आरोप है।

ईडी ने किया था दोनों भाईयों को गिरफ्तार

महादेव सट्टा ऐप में हवाला के जरिए रकम को ट्रांसफर करने वाले दम्मानी भाईयों को पिछले साल अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया गया था। ईडी की टीम ने अनिल और सुनील को रायपुर और दुर्ग में छापेमारी कर पकड़ा था। दोनों को ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दबोचा था। दम्मानी ब्रदर्स के अलावे ईडी ने एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर को भी गिरफ्तार किया था। ईडी ने पूछताछ के लिए दोनों को दो बार रिमांड पर भी लिया। पूछताछ के बाद दोनों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। महादेव सट्टा ऐप के जरिए भूपेश बघेल को 508 करोड़ की रकम मिलने का आरोप भी बीजेपी ने लगाया था। ईडी की चार्जशीट (Mahadev App Case) में कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है।

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