रायपुर, 03 दिसंबर। CG Board Exams : कैबिनेट के फैसले के बाद कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लेने के लिए मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि, वर्ष 2010-11 में 5 वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा को समाप्त किया गया था। जिसके तहत प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। जिसके वजह से किसी बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। बोर्ड परीक्षा बंद करने से विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर को देखते हुए एक बार फिर से केंद्रीयकृत परीक्षा लेने का फैसला लिया गया है।
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों हो रहा है नुकसान
कुछ निजी और मॉडल स्कूलों में रेमेडियल टीचिंग (कमजोर बच्चों को पढ़ाना) के कारण शिक्षा व्यवस्था ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों को नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए लोक शिक्षण संचालनालय ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि, परीक्षा लेने के बाद बच्चों को पास या फेल करने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
पहले व्यवस्था ये थी, पहले जिला शिक्षा अधिकारी पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं लेते थे। पांचवीं के लिए जिला प्राथमिक बोर्ड परीक्षा होती थी और आठवीं के लिए संभागीय पूर्व माध्यमिक बोर्ड परीक्षा होती थी। जब पांचवीं-आठवीं की परीक्षाएं होती थीं, तब राज्य में संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय नहीं थे। अब राज्य में संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय होने से इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा सकेगी।
जानकारों के अनुसार अब बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था करने से अभिभावक और शिक्षक भी सतर्क हो जाएंगे। कॉपियां एक-दूसरे के स्कूलों में जांची जाएंगी। 1 अप्रैल 2010 से परीक्षाएं बंद कर दी गई थीं। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में बच्चों को पास और फेल करने की व्यवस्था बंद कर दी गई थी।
1 अप्रैल 2010 से राज्य में आरटीई लागू हुआ और तब से लगातार पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पास किया जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आठवीं तक फेल न करने की अपनी नीति में बदलाव करते हुए राज्यों को पास-फेल करने का अधिकार दे दिया है। मध्य प्रदेश ने पहले ही गजट नोटिफिकेशन (CG Board Exams) के जरिए पांचवीं-आठवीं बोर्ड परीक्षा के लिए नियम जारी कर दिए हैं।