जबलपुर, 03 सितंबर। CBI Special Court : मध्य प्रदेश के जबलपुर में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रोबेशनरी ऑफिसर को 16 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अफसर ने लोगों को लोन दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया था।
दरअसल, रीवा जिले के त्यौंथर ब्लॉक में चाकघाट स्थित एसबीआई बैंक की शाखा में तैनात प्रोविजनल ऑफिसर कुनाल बिसेन ने साल 2019 में कई लोगों को पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर पहले तो उनसे 10% का कमीशन मांगा और सिक्योरिटी के नाम से हितग्राहियों के चेक भी जमा कराए। जब हितग्राहियों ने बैंक में चेक जमा किया तो आरोपी प्रोविजनल ऑफिसर ने उन्हीं के चेक से उन्हीं के खाते से रकम निकाल ली।
आरोपी ऑफिसर ने किसी के खाते से 25 हजार तो किसी की खाते से 20 हजार तो किसी के खाते से 15000 इस तरह करते हुए 80 हजार से ज्यादा की रकम गोल कर दी थी। पीड़ितों की शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद आज शनिवार को आरोपी को जबलपुर सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेश किया।
विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को अलग-अलग 4 केस में चार-चार साल की सजा सुनाते हुए पांच पांच हजार का जुर्माना लगाया। इस तरह से आरोपी को कुल 16 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं सजा सुनाने के बाद आरोपी को सीधे सीबीआई कोर्ट से जबलपुर सेंट्रल जेल (CBI Special Court) भेज दिया गया।