Killer Wife: Look carefully at the picture of this woman...'Husband' had dark complexion, so he did all the work by burning her alive...Killer Wife
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सम्भल, 7 नवंबर। Killer Wife : सम्भल जिले में पति को जिंदा जलाकर मारने के मामले में अदालत ने दोषी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारी पत्नी को सजा सुनाते हुए 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। रंग काला होने के कारण पत्नी ने अपने पति को तेल डालकर जिंदा जला दिया था। हालांकि, कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया है। वहीं, दूसरी तरफ मृतक के भाई ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए धन्यवाद किया है।

दरअसल, साल 2019 में 15 अप्रैल को कुढ़फतेहगढ़ थाना इलाके के बिचैटा गांव के निवासी सत्यवीर सिंह (25) को तेल डालकर जिंदा जला देने की घटना सामने आई थी। भाई हरवीर सिंह ने मृतक की पत्नी प्रेमश्री पर ही आरोप लगाया था। मृतक की पत्नी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया।

परिजनों का आरोप था कि शादी के बाद से ही प्रेमश्री अपने पति सत्यवीर का सांवला रंग होने की वजह से अक्सर तानेबाजी करती थी और काला-कलूटा भी कहा करती थी। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल पूरी की तो सम्भल जिले के चंदौसी स्थित कोर्ट में केस का ट्रायल शुरू हुआ। जहां कोर्ट में मृतक युवक सत्यवीर (Killer Wife) के परिजनों ने लगातार मुकदमे की पैरवी की।

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